लॉकडाउन 5.0 पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस देश में 1 से 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन
Home Ministry's new guideline on lockdown 5.0
कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एवं इससे बचाव हेतु गृह मंत्रालय ने नई दिशानिर्देश लॉक डाउन 5.0 जारी किया है। 64 दिनों बाद 3 चरणों मे यह छूट दी जाएगी। जहां पहले चरण 8 जून से प्रारंभ होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। अभी तक केवल जरूरी कार्यो की अनुमति दी गई थी। अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी थी वर्तमान में 5.0 के नए रूप में 30 जून तक जारी रहेगा।
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इन्हें भी पढ़े-
देश और दुनिया मे कोरोना वॉयरस के संक्रमण के कारण लॉक डाउन को फिर 1 जून से 30 जून तक पांचवीं बार बढ़ाया गया।
अभी विश्व की वर्तमान स्थिति को देखा जाय तब इनसे प्रभावित लगभग पूरी देशों में असर रुकने का नाम नही ले रहा। इनके मद्देनजर इससे निपटने के लिए लॉकडाउन 5.0 जारी किया गया।
वर्तमान आकड़ो के अनुसार दुनिया मे कोरोना वायरस से 60 लाख मरीज संक्रमित हो चुके है।
अभी विश्व की वर्तमान स्थिति को देखा जाय तब इनसे प्रभावित लगभग पूरी देशों में असर रुकने का नाम नही ले रहा। इनके मद्देनजर इससे निपटने के लिए लॉकडाउन 5.0 जारी किया गया।
वर्तमान आकड़ो के अनुसार दुनिया मे कोरोना वायरस से 60 लाख मरीज संक्रमित हो चुके है।
पूरे भारतवर्ष में कोरोना महामारी के बचाव के लिए केंद्र सरकार ने 22 मार्च से लॉक डाउन जारी किया गया जो जिनका 24 मार्च, 2020 के बाद पूरे देश में सख्ती से लागू किया गया। केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी गई थी। अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी थी वर्तमान में 5.0 के नए रूप में 30 जून तक जारी रहेगा।
लॉकडाउन 5.0 पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस देश में 1 से 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन
लॉकडाउन 5.0 की नई गाइड लाइन Home Ministry's new guideline on lockdown 5.0
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इन्हें भी पढ़े-
देश फिलहाल कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन की तरीके अपना रहा है। जहाँ लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को समाप्त होने वाली है, ऐसे में केंद्र सरकार ने इसे लगातार पांचवी बार जारी करते हुए 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 के रूप में बढ़ाया गया।
पहले प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में खोली जाएंगी। यह 3 चरणबद्ध तरीको पर जारी किया जाएगा। पहला चरण 8 जून से प्रारंभ होगी।
1) कर्फ्यू के समय मे परिवर्तन
नई गाइडलाइन के अनुसार कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। वर्तमान में यह शाम 7 से सुबह 7 तक जारी था।
नई गाइडलाइन के अनुसार कंटेंटमेंट जोन को छोड़कर देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। वर्तमान में यह शाम 7 से सुबह 7 तक जारी था।
2) अब दूसरे राज्यो में जाने की अनुमति
गृह मंत्रालय ने कहा है कि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य या एक राज्य से दूसरा जिला जा सकेंगे। अब इनके लिए अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य या एक राज्य से दूसरा जिला जा सकेंगे। अब इनके लिए अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
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3) स्थिति निर्धारण के बाद केंद्र जारी करेगी तिथियां
अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मनोरंजन जगत, मेट्रो रेल संचालन, स्विमिंग पूल, पार्क, जिंम आदि के लिए निर्धारित स्थिति को देखते हुए तिथि जारी करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मनोरंजन जगत, मेट्रो रेल संचालन, स्विमिंग पूल, पार्क, जिंम आदि के लिए निर्धारित स्थिति को देखते हुए तिथि जारी करेगा।
4) केंद्र की दिशा निर्देशों के बाद खुलेगी मॉल/ सैलून
नई शर्तो के साथ शॉपिंग मॉल्स और सैलून को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है
नई शर्तो के साथ शॉपिंग मॉल्स और सैलून को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है
5) नई शर्तो के साथ शैक्षणिक सत्र में खुलेगी स्कूल कॉलेज
मंत्रालय ने कहा है कि स्कूल-कॉलेज, कोचिंग सेंटर खोलने का फैसला केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशो, अभिभावक, संस्थाओं के आपसी विचार विमर्श के बाद इस सम्बंध में दिशा निर्देश जारी करेगा। जुलाई माह में राज्य इस पर फैसला स्वयं लेंगे।
मंत्रालय ने कहा है कि स्कूल-कॉलेज, कोचिंग सेंटर खोलने का फैसला केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशो, अभिभावक, संस्थाओं के आपसी विचार विमर्श के बाद इस सम्बंध में दिशा निर्देश जारी करेगा। जुलाई माह में राज्य इस पर फैसला स्वयं लेंगे।
6) अभी 8 जून तक बंद रहेंगे होटल रेस्टोरेंट
होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक जगह आदि 8 जून से खोल दिए जाएंगे। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी जहाँ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी जाएगी।
होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक जगह आदि 8 जून से खोल दिए जाएंगे। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी जहाँ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी जाएगी।
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गृह मंत्रालय ने कुछ नियमो को पालन करने की दी सख्ती-
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1) बुजुर्गों और छोटे बच्चों को बाहर नही जाने का निर्देश
हालांकि इस लॉकडाउन 5.0 में भी 65 साल से अधिक के बुजुर्गों, गर्भवती महिला और 10 साल से कम के बच्चों को घर से बाहर नही निकलें की निर्देश जारी किए गए है। इमरजेंसी स्थिति पर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति दी गयी।
हालांकि इस लॉकडाउन 5.0 में भी 65 साल से अधिक के बुजुर्गों, गर्भवती महिला और 10 साल से कम के बच्चों को घर से बाहर नही निकलें की निर्देश जारी किए गए है। इमरजेंसी स्थिति पर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति दी गयी।
2) सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पदार्थो का सेवन करना प्रतिबंधित होगा।
3) संस्थानों, दफ्तरों एवं सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया।
4) दुकानों पर 5 से अधिक व्यक्ति प्रतिबंधित होने के साथ ही सामाजिक दूरी बनाए रखने होंगे।
5) थूकना दण्डनीय अपराध माने जाएंगे।
6) शादी कार्यक्रमों पर 50 से अधिक व्यक्तिया शामिल नही होने की नियम दिए गए।
नोट:- कृपया घर पर रहें और लॉकडाउन और सामाजिक दूरी की सलाह का पालन करें ताकि आप स्वयं, परिवार और समुदाय को सुरक्षित रख सके।
इस पेज से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और अधिक रोजक जानकारी के लिए इस पेज पर बने रहे।
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