लॉकडाउन 4.0 में जानिए क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन
कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सख्ती होना लाजमी है क्योंकि देश मे अभी कोरोना का प्रकोप रुकने का नाम ही नही ले रहा। देश मे कोरोना संक्रमण 1 लाख से भी ज्यादा होने वाला है इस लिहाज से गृह मंत्रालय ने नई दिशानिर्देश लॉक डाउन 4.0 जारी किया।
देश और दुनिया मे कोरोना वॉयरस के संक्रमण के कारण लॉक डाउन को फिर 31 मई तक चौथी बार बढ़ाया गया।
देश और दुनिया मे कोरोना वॉयरस के संक्रमण के कारण लॉक डाउन को फिर 31 मई तक चौथी बार बढ़ाया गया।
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अभी विश्व की वर्तमान स्थिति को देखा जाय तब इनसे प्रभावित लगभग 213 देशों में असर रुकने का नाम नही ले रहा। इनके मद्देनजर लॉकडाउन 4.0 में अधिकतर निर्णय राज्यो के ऊपर दे दिया गया है।
नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथिरिटी ने कहा है कि केंद्रित सूची में आने वाले विषयो स्वयं केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही बचाव के लिए नई गाइडलाइन जारी करेगा। पूरे भारतवर्ष में कोरोना महामारी के बचाव के लिए 22 मार्च से लॉक डाउन जारी किया गया जो वर्तमान में 4.0 के नए रूप में जारी ही है। देश मे लॉक डाउन के विषय मे एक्सिक्यूटिव कमेटी ने आपदा प्रबंधन 2005 के धारा 10 के तहत अनेक नई नई गाइड लाइन जारी करता ही रहता है।
कई राज्यो ने लॉकडाउन 3.0 के खत्म होने से पहले ही अपने राज्यो में 31 मई तक लॉक डाउन जारी रहने का आदेश दे चुका था जिसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और मुम्बई राज्य शामिल है।
नई गाइड लाइन के तहत क्या खुलेगा क्या बंद देखे लिस्ट
वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सख्ती होना लाजमी है क्योंकि देश मे अभी कोरोना का प्रकोप रुकने का नाम ही नही ले रहा। देश मे कोरोना संक्रमण 1 लाख से भी ज्यादा होने वाला है इस लिहाज से गृह मंत्रालय ने नई दिशानिर्देश जारी किया-
यह बंद रहेगा-
1) देश मे मेट्रो रेल सेवाएं 31 मई तक पूरी तरह स्थगित करने का आदेश जारी किया गया।
2) होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल पूरी तरह बंद।
3)स्कूल और कॉलेज 31 मई तक बंद रहेगा।
4)धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक कार्यो पर प्रतिबंध।
5) सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बाद आवाजाही पूरी तरह बंद।
2) होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल पूरी तरह बंद।
3)स्कूल और कॉलेज 31 मई तक बंद रहेगा।
4)धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक कार्यो पर प्रतिबंध।
5) सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बाद आवाजाही पूरी तरह बंद।
6) रेल सेवा, कोचिंग सेंटर पर रोक लगेगी।
7) 60 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम वाले व्यक्तियो को बाहर जाने की अनुमति नहीं। घर पर रहने की हिदायत।
8) गर्भवती महिलाएं और बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को भी घर मे रहने की सलाह दिया गया।
9) दुकान और मार्केट एक ही समय पर नहीं खुलेंगे।
यह रहेगा खुला-
1) एयरलाइन सेवा और एम्बुलेंस निरन्तर जारी रहेगा।
2) अस्पताल, मेडिकल खुला रहेगा।
3) खेल मैदान, स्टेडियम खोलने की अनुमति दी गयी।
4) दुकानों में 5 कस्टमर और 6 फुट की दूरी बनाए रखेंगे।
5) राज्यो सरकार को रेड ज़ोन, ऑरेंज ज़ोन और ग्रीन ज़ोन बनाने का अधिकार दिया गया।
2) अस्पताल, मेडिकल खुला रहेगा।
3) खेल मैदान, स्टेडियम खोलने की अनुमति दी गयी।
4) दुकानों में 5 कस्टमर और 6 फुट की दूरी बनाए रखेंगे।
5) राज्यो सरकार को रेड ज़ोन, ऑरेंज ज़ोन और ग्रीन ज़ोन बनाने का अधिकार दिया गया।
6) अंतराष्ट्रीय वाहनों और बस सेवाओं की सहमति राज्य सरकारों के आपसी सहमति पर जारी करेगा।
7) राज्य और जिला अधिकारियों की अनुमति से आधार सेवा फिर से प्रारंभ की जाएगी।
8) देश के किसी भी राज्य में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने है, जिसका कार्यभार जिला अधिकारियों को दिया गया।
कोविड-19 के प्रबंधन लिए अनिवार्य दिशानिर्देश-
1)फेस मास्क पहनना अनिवार्य2) सोशल डिस्टेन्स रखना आवश्यक।
3) सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दण्डनीय अपराध होगा।
नोट:-
कृपया घर पर रहें और लॉकडाउन और सामाजिक दूरी की सलाह का पालन करें ताकि आप स्वयं, परिवार और समुदाय को सुरक्षित रख सके।
इस पेज में लॉकडाउन 4.0 के बारे में जानेएँगे। गृह मंत्रालय के गाइडलाइन द्वारा 31 मई तक तक क्या खुला रहेगा क्या बंद के बारे में जानेएँगे।
कृपया घर पर रहें और लॉकडाउन और सामाजिक दूरी की सलाह का पालन करें ताकि आप स्वयं, परिवार और समुदाय को सुरक्षित रख सके।
इस पेज में लॉकडाउन 4.0 के बारे में जानेएँगे। गृह मंत्रालय के गाइडलाइन द्वारा 31 मई तक तक क्या खुला रहेगा क्या बंद के बारे में जानेएँगे।
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